सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी समूह को दिया बड़ा जटका : अहमदाबाद में गैस आपूर्ति के लिए आवेदन किया खारिज : 10 लाख रुपये का लगाया जुर्माना।

सुप्रिम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि PNGRB के नियम न तो मनमाने हैं और न ही असंवैधानिक। 10 लाख रुपये का लगाया जुर्माना।

अहमदाबाद : अदाणी गैस लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को अहमदाबाद में शहरी गैस वितरण संचालन के लिए अदाणी समूह के आवेदन को खारिज करते हुए गुजरात गैस को दिए गए अधिकारों को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदाणी समूह भारत सरकार को जुर्माना अदा करेगा।

अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पीएनजीआरबी के नियम ” न तो मनमाना और न ही असंवैधानिक थे।” नेटवर्क स्थापित करने और संचालित करने के लिए गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को प्राधिकरण की मांग करने वाला उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था और अदालत ने उसी समय को बरकरार रखा था। गुजरात गैस लिमिटेड को पास के इलाकों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क स्थापित करने और संचालित करने के लिए पीएनजीआरबी द्वारा दिया गया प्राधिकरण, बेंच ने अपने फैसले में पीएनजीआरबी के नियम 18 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली गैस कंपनी के आवेदन को भी खारिज कर दिया।