मध्यप्रदेश सरकार ने जहरीली शराब बेचने वालों के विरुद्ध कड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने इसके अंतर्गत आज अधिकतम 10 साल की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फांसी देने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में संशोधित विधेयक के बाह्यरूप का अनुमोदन किया गया। इसमें जहरीली शराब से मृत्यु होने की दशा में अपराधी को उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकेगी,

वहीं, जुर्माने की राशि को भी 25 लाख रुपये किया गया है। वहीं अवैध शराब की बिक्री को पकड़ने के लिए जाने वाले आबकारी की टीम या अन्य जांच दल पर आक्रमण करने के मुद्दे में अब तीन साल तक की सजा हो सकेगी।