झाबुआ जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेंट की बैठक के निर्णय के अनुसार, जिले के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण झाबुआ जिले में 30 अप्रैल की रात 12 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। टोटल लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
30 अप्रैल तक ये रहेगा पूरी तरह बंद-
कलेक्टर द्वारा इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। लॉकडाउन की अवधि में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, साथ ही सामान्य आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, वैवाहिक समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े को भी आदेश के तहत प्रतिबंधित रखा जाएगा।