नाबालिग पीड़िता से बलात्कार के दोषी सोनू को 10 वर्ष की कठोर सजा, सभी धाराओं में कुल अर्थदंड 27000 लगाया गया
मथुरा ,स्पेशल पोस्को कोर्ट न्यायालय मथुरा में विद्वान न्यायाधीश हरविंदर सिंह की अदालत में आज नाबालिग बालिका से बलात्कार एवं अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को धारा 4 पोक्सो एक्ट में 10 साल की कठोर सजा एवं कुल अर्थदंड ₹27000 लगाया गया है अर्थदंड न देने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया है
स्पेशल डीजीसी पोस्को श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट में जानकारी देते हुए बताया कि 4 पॉक्सो एक्ट मे दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष की कठोर सजा एवं
₹15000 का अर्थदंड की सजा, अर्थ दंड के 15000 न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा देने ,धारा 452 आईपीसी में 5 वर्ष की कठोर सजा , एवं 10000 का अर्थ दंड एवम् अर्थदंड न देने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा, धारा 506 में 2 वर्ष की कठोर सजा एवं ₹2000 अर्थदंड की सजा एवं अर्थदंड न देने पर 2 महीने की सजा सुनाई गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी सभी धाराओं में कुल अर्थदंड ₹27000 लगाया गया है जिसमें से पीड़िता को ₹15000 देने के आदेश दिए गए,शासन की ओर से पीड़िता को मिलने वाली सहायता राशि को भी उसे देने के आदेश दिए हैं अगर पहले कुछ दे दिए हैं तो उसी में समायोजित किए जाएंगे तथा दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को इस सजा में समायोजित किया जाएगा
मुकदमे में बचाव पक्ष से अधिवक्ता शिवकुमार ने एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दलीलें दी गई न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु द्वारा की गई
स्पेशल डीजीसी श्रीमतीअलका उपमन्यु एडवोकेट ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 21 अगस्त 2017 को पीड़िता के पिता ने मथुरा जिले के थाना हाईवे में एक मुकदमा दर्ज कराया था तहरीर में कहा गया था कि वह अपने काम पर घर से बाहर गया था पत्नी भी रेलवे स्टेशन पर ठेकेदारी में काम करती है वह भी घर से बाहर काम पर गई थी मेरी एक बेटी 15 वर्ष और दूसरी बेटी 13 वर्ष घर पर अकेली थी तभी घर पर रेलवे कॉलोनी में रहने वाला सोनू घर में घुस आया, और बड़ी बेटी को पकड़ लिया और बलात्कार किया इस बेटी की चीख-पुकार सुन दूसरी छोटी बेटी भी उस कमरे मे आ गई, और इस छोटी बेटी ने जैसे-तैसे सोनू को बड़ी बेटी के ऊपर से हटाया जाते-जाते सोनू धमकी दे गया यह घटना किसी को बताई तो जान से मार देंगे, जब घर में मेरी पत्नी अपने काम से लौटकर जी घर गई तो बेटियों ने घटना थी जानकारी मां को दी,जब मैं घर गया तो पत्नी ने मुझे सारी घटना की जानकारी दी , पीड़िता के पिता ने घटना की रिपोर्ट थाना हाईवे में दर्ज कराई थी थाना हाईवे पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, बाद में अभियुक्त सोनू हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर चल रहा था
उपमन्यु
अधिवक्ता