पंजाब सरकार ने उठाया अहम कदम
पंजाब में बियरो की कीमतो को नियंत्रित करने के लिए राज्य के आबकारी विभाग ने इसके न्यूनतम और अधिकतम कीम तय कर दी है. इस बात की जनाकारी पंजबा के आबकारी एंव कर मामलों के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दी है. उन्होने कहा कि बियर की कीमतो पर निंयत्रण के लिए येब अहम कदम उठाया गया है. चीमा ने कहा कि इस कदम से पड़ोसी राज्यों से होने वाली तस्करी को रोकने मे सहायता मिलेगी. साथ ही मनमाने दाम बेचने की प्रवृति भी खत्म होगी. हरपाल सिहं चीमी ने कहा कि इस फैसले से अवैध शराब के उत्पादन और उसकी खपत पर भी लगाम लगेगी.
आपको बता दे कि पंजाब में आबकारी विभाग की हर महीने होने वाली समीक्षा बैठक में हरपाल सिंह चीमा ने अध्यक्षता की और इस बैठक के दौरान कहा, आबकारी निति 2023-24 में उपबंद 28 जोड़ा गया है. इस उपबध से बियर की कीमतो को तय सीमा के अंदर रखने की शक्ति सरकार को दी गई है. साथ ही खुदरा दुकानो पर बेची जाने वाली बियर की अधिकतम और न्यनतम खुदरा कीमत तय करने की शक्ति सरकार को दी गई है.
सरकार द्रारा लिए गए इस फैसले के बाद पंजाब में बीयर की कीमत न्यूनतम 60 रुपये और अधिकतम 220 रुपये हो सकती है. बैठक के दौरान हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अमल में लाने के लिए पूरजोर कोशिश की जाएगी. उन्होने अधिकारियों से कहा कि शराब के अवैध कारोबार को पूरी तरह खत्म करने के लिए एन्फोर्समेंट बढाने की जरुरत है. उन्होने कहा कि इसके लिए पुलिस के साथ तालमेल बढाया जाए.
चीमा ने यह भी कहा कि अगर किसी इलाके मे अवैध शराब की भट़ी मिलती है तो उसके लिए वहां की स्थानीय पुलिस जिम्मेदार होगी.
ब्यूरो रिपोर्ट
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