मेहुल राठोड-संवाददाता

पैनकार्ड – बैंकखाता और जी.एस.टी नंबर लिंक होने पर ही मिलेगा रिफंड: गलत तरीके से लिया गया रिफंड रोकने का फैसला

सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग और आईटीसी पर अंकुश लगाने के लिए जीएसटी परिषद में सख्त नियमों की घोषणा की है। रिफंड अब केवल तभी दिया जाएगा जब व्यापारी ने बैंक खाता खोलते समय जीएसटी नंबर प्राप्त करने के लिए एक ही पैन कार्ड दिया हो।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिफंड से जुड़े नियमों में संशोधन की घोषणा की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश भर में फर्जी बिलिंग के मामले में कई व्यापारियों के बैंक खाते और पैन कार्ड के विवरण अलग-अलग हैं और गलत रिकॉर्ड और आईटीसी को लेकर नियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह घोषणा की गई है कि रिफंड तभी दिया जाएगा जब उसी पैन कार्ड के आधार पर जीएसटी नंबर लिया जाता है। हालाँकि, यह निर्णय ईमानदार व्यापारियों के लिए रिफंड प्राप्त करना आसान बनाता है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस नियम के तहत एक और नियम बनाया गया है जिस से कि इस तरह के मामलो पर लगाम लगाइ जा सके।