मेहुल राठोड-संवाददाता

 

व्यापार करने पर एक ओर परेशानी…. उद्योग को अब नहीं मिलेगा सर्विस रिफंड

इनपुट सर्विस रिफंड नहीं देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उद्योगों के करोडो रूपये फस सकते है कोरोना काल के बाद बाज़ार मे हो रही नकदी की कमी इस फैसले से और बढ़ सकती है।

नई दिल्ली,तारीख 15: सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगों द्वारा ली गई किसी भी सर्विस पर रिफंड नहीं करने का फैसला किया है। इस वजह से, सबसे ज्यादा असर कपड़े, हीरा और निर्माण उद्योग पर होने जा रहा है। जब अन्य उद्योगों को सर्विस रिफंड बैंक खाते में जमा दिया जाता हें, तो नकद समस्या नहीं रहती थी। आने वाले दिनों में, बाजार में फिर से नकदी की कमी की समस्या हो सकती है।
उद्योग द्वारा ली जाने वाली किसी भी सर्विस को अगर खाते मे दिखाया जाता हे तो उसके लिए किये जाने वाले खर्च ओर उस पर दिए जाने वाले GST पर उध्योगकर्ता को नियम अनुशार रिफंड मिलता हे। जिससे उद्योगकर्ता GST विभाग मे जब रिफंड के लिए अर्जी करे तब मंजूरी मिलने के बाद व्यापारी या उद्योगकर्ता के खाते मे राशी जमा हो जाती है। जब की सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगों द्वारा ली गई किसी भी सर्विस पर रिफंड नहीं करने का फैसला किया है। जिसके कारण व्यापारीओ के करोडो रूपए अटक जाने की संभावना बन रही है। और इसके कारण बाज़ार मे नकदी की कमी होने की चिंता विशेषज्ञ जता रहे हे।

इनपुट सेवा क्या है?
कोई व्यापारी या उद्योगपति के द्वारा कोई जोबवर्क या सर्टिफिकेट लिया जाता था तब उसपे दिए जाने वाले शुल्क को खाते मे दिखाया जाता था। इसके अलावा, सी.ए. या एकाउंटेंट को भुगतान की गई राशि भी खाते पर दिखाइ जाती थी। इसलिए व्यापारी इतनी छोटी राशि दिखाता है, तो एक अच्छी खासी राशी की वापसी बैंक अकाउंट मे जमा हो जाती थी, जबकी सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से बैंक खाते में जमा होने वाली धनराशि नहीं मिलेगी। इसके बजाय यह राशि व्यापारी के इलेक्ट्रॉनिक लेजर में दिखाई देगी। उस राशि का उपयोग केवल TAX के भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। जिस से व्यापारी के पैसे को देखा जा सकता है लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

बाज़ार मे वित्तीय साइकिल अटक ने का भय
टेक्स सलाहकार का कहना है कि सर्विस रिफंड के कारण, मर्चेंट वित्तीय चक्र ठीक से चलाता था क्योंकि वे वापसी के पैसे को व्यापार को बढ़ाने के लिए लगाता था। यह अब पूरा नहीं करता है, तो बाजार बाजार में नकदी की कमी होने की संभावना है।

सेवा वापसी पैसा बैंक खाते में जमा नहीं की जाएगी
जानकर सी.ए. का कहना है कि पहले वापसी इनपुट सर्विस पर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से बैंक खाते में जमा होने वाली धनराशि नहीं मिलेगी। इसके बजाय यह राशि व्यापारी के इलेक्ट्रॉनिक लेजर में दिखाई देगी। उस राशि का उपयोग केवल TAX के भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।