कल्याणपुरा 25 अप्रैल रविवार को थाना प्रभारी के एल डांगी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की ग्राम मुंडत में गवर सिंह कटारा के घर के सामने मीनिंग ट्रक हरे रंग के वाहन में एक व्यक्ति डीजे का उपयोग कर रहा है वर्तमान समय में जिला झाबुआ में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा एवं जिला दंडाधिकारी झाबुआ के द्वारा आदेश क्रमांक 2495/जे.सी./2021 दिनांक 08/04/2021 के पालन में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कि जाकर आदेश क्रमांक/ जे.सी./2021/2534 झाबूआ दिनांक 12/ 4 /2021 के माध्यम से विवाह समारोह एवं ग्रामीण हाट बाजारों में डीजे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। जिस के पालन में रवाना होकर हमराह फोर्स के साथ ग्राम मुंडक पहुंची जहां देखा शादी समारोह में जोर-जोर से डीजे बज रहा था। पास जाकर डीजे स्वामी से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सौभान पिता रालू मसनिया उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बोर्ड कोई थाना बोरी जिला अलीराजपुर का होना बताया जो धारा 7/15 मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं धारा 188 भादवी का उल्लंघन करना पाया गया। मौके से एक हरे कलर का मिनी ट्रक 407 क्रमांक G.J.7X 4616 जिस का चेचिस नंबर ATQ 803774 एवं इंजीन नंबर ATQ 710762 जिसमें पीछे की तरफ 10 डीजे बॉक्स लगे हुए हैं। गाड़ी के अंदर दो एंपलीफायर मशीन, मिक्सर एवं जनरेटर लगा हुआ कुल अनुमानित कीमत सात लाख की मौके से जप्त किए जाकर जब्ती पत्रक तैयार किया जा कर मसरूका का पुलिस कब्जे में लिया गया। मौके पर डीजे संचालक सोभान पिता रालू मसनीया उम्र 30 वर्ष निवासी बुड कुई बड़ी थाना बोरी जिला अलीराजपुर को 11:50 बजे विधिवत गिरफ्तार किया एवं जप्त सुधा वाहन व मश्रुका लेकर वापस थाना आई। वापसी पर असल अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया जाता है। इस दौरान प्रधान आरक्षक 254 सुबेसिंह, आरक्षक मगन 467, महिला आरक्षक 617 सुशीला का सराहनीय योगदान रहा।