माफिया अतीक अहमद समेत तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा

2006 के उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है. कोर्ट ने तीनों पर 1- 1 लाख का जुर्माना भी लगाया.जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया.

25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस केस में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आरोपी है. केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह थे. उमेश का 28 मार्च 2006 को अपहरण हुआ था. उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी.
आपको बता दे कि स17 साल पुराने केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत 3 आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. कोर्ट नें तीनो पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया. जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया.
उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था. कोर्ट का यह फैंसला काफी अहम माना जा रहा है.क्यो कि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस मामले मे उसका भाई अतीक और उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी है. इससे पहले सोमवारा को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया. उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लगाया गया. इसके अलावा एक अन्य आरोपी फराहन को भी यहा लाया गया था.

ब्यूरो रिपोर्ट
समय भारत 24×7

Ankit Sah
Author: Ankit Sah

Freelance Web Editor in SamayBharat24x7

By Ankit Sah

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