कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा !
राहुल गांधी द्रारा मोदी को लेकर की विवादित टिप्णी के मामले में सूरत कोर्ट ने अपना फैंसला सुना दिया है। अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है. लेकिन इस मामले में उनके जमानत भी मिल गई है. राहुल गांधी सूरत अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। आपको बता दे कि राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में महानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। राहुल गांधी पर IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया है।
क्या है मामला?
आपको बता दे कि राहुल गांधी 2019 में हुए लोकसभी चुनाव से पहले का है. यह आरोप है कि कर्नाटक के कोलार की एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था. कैसे सभी चोरों का सर नेम मोदी है? उनके इस विवादित बयान के बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पर्व मंत्री पूर्णश मोदी ने शिकायत दर्ज कराय़ी थी. शिकायत करने वाले ने यह दावा किया है कि राहुल गांधी ने इस टिप्णी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है।
2021 मे भी पेश हुए थे राहुल गांधी
आपको बता दे कि इस मामले में राहुल गांधी अक्टूबर 2021 में भी न्यायालय में पेश हुए थे, इसके बाद उनको अदालत में उपस्थित रहने की छूट मिल गई थी. राहुल ने कहा था कि उनको इस बात की जानकारी नही थी कि वो निर्दोष हैं। राहुल के वकील ने यह दलील पेश करते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई दस्तावेज नही है. और कोई भी नेता 13 करोड़ की आबादी वाले समाज के बारे में गलत बयान नही देगा।
ब्यूरो रिपोर्ट
समय भारत 24×7